प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन


उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण/ समायोजन के सम्बन्ध में।


उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-महा०नि०स्कू०शि० / 1717 / 2022-23, दिनांक 25-6-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन के सम्बन्ध में प्रस्ताय उपलब्ध कराया गया। 2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शैक्षिक सत्र | 2022-23 हेतु अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन के सम्बन्ध में निम्नवत् नीति निर्धारित की जाती है



शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए अन्त जनपदीय स्थानान्तण एवं समायोजन प्रक्रिया

01 - अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण/ समायोजत राष्ीय सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन की जायेगी।

02- अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण समायोजन के लिए निम्नयत समिति जनपद स्तर पर गठित की जायेगी

1- जिलाधिकारी / जिला मजिस्टेट                           (अध्यक्ष )

2- मुख्य विकास अधिकारी                                    (उपाध्यक्ष )

3.प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान               (सदस्य )

4. वित्त एवं  लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा )                 (सदस्य )

5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी                           (सदस्य सचिव )

03- स्थानान्तरण की कार्यवाही ग्रामीण पासवर्ग से ग्रामीण सेव संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में की जायेगी

04– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय (Surplus) एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) मानव सम्पदा पोर्टल पर दिनांक 30 अप्रैल, 2022 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर चिन्हित किया जायेगा। अछाय की आवश्यले विद्यालय काचिन्हांकन शिक्षक विहिन, एकल ‘शक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहाँ 02 से अधिक शिक्षण कार्यरत हैं. परन्तु निःशुल्क एवं अभिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के गान मानको अनुसार रिक्तियां है।

05- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय (Surplus) में मानक से अधिक सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक चिन्हित किये जायेंगे।

06- आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus) में चिन्हित निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मान मानक से अधिक सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक को समकक्ष पद पर अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) में स्थानान्तरित एवं समायोजित किया जायेगा।

07- अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन की प्रक्रिया अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus) से अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) में किया जायेगा।

08- किसी भी आवश्यकता वाले विद्यालय से अध्यापक / अध्यापिका / प्रधानाध्यापक का स्थानान्तरण एवं समायोजन नही किया जायेगा।

09- आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus) में मानक से अधिक अध्यापक, अध्यापिका एवं प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) चिन्हित कर निर्दिष्ट बेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

10- सर्वप्रथम आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus) में चिन्हित अध्यापक / अध्यापिका / प्रधानाध्यापक स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले 25 विद्यालयों (Deficit) का विकल्प लेते हुए अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण किया जायेगा।

11- आवश्यकता वाले ऐसे विद्यालय जहाँ के लिए एक ही आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है को आवेदन पत्र के आधार पर स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी

12- स्वेच्छा से आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus) से आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में उनकी वरिष्ठता निम्न देय भारांक के अनुसार की जायेगी


                                             मानक                                                                                            अंक

1.            सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 01                                                                                   10 

2.            असाध्य या गम्भीर रोग से ग्रसित(स्वय/पति या पत्नी / अविवाहित पुत्र/पुत्री)                           15 

3             .दिव्यांगअध्यापक / अध्यापिका पत्नी/ अविवाहित पुत्र/पुत्री)                                                10 

4.             शिक्षक/शिक्षिका जिनके पति या भारत सरकार/ भारतीय थल सेना / भारतीय नौ 

                सेवा केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल एवं उत्तर प्रदेश सरकार उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,

                 प्रयागराज के अधीन) में कार्यरत

5.             एकल अभिभावक (पुत्र/पु त्रियों का अकेले पालन करने                                                   10

                               वाले अध्यापक अध्यापिक)

6               .महिला अध्यापिका                                                                                                     10 

7.               राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक /अध्यापिका                                                                05 

8.              राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक/ अध्यापिका                                                                  03 


13. अध्यापक / अध्यापिका का भारांक समान होने पर नियुक्ति तिथि में वरिष्ठतम् तथा नियुक्ति तिथि में समानता होने पर अधिक  आयु वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ दिया जायेगा।

14.  अंतः  जनपदीय समायोजन की प्रक्रिया

(1) चिन्हित आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surples) में ऐसे अध्यापक/ अध्यापिका जिनका कार्यरत विद्यालय में पदस्थापन होने के कारण निःशुल्क और अनिवार्य ल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 के मान / मानकों का विचलन हुआ है, को उनके विद्यालय में कार्यमाच ग्रहण करने की तिथि के अनुसार अवरोही क्रम में सूचीबद्ध कर निर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा

(2)- सर्वप्रथम आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus) जिनमें सबसे अधिक अध्यापक कार्यरत है से अतिरिक्त अध्यापकों को अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) में समायोजन की कार्यवाही की जायेगी। तत्पश्चात आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus) में कार्यरत अध्यापकों की संख्या के अवरोही माप की आवश्यकता वाले विद्यालय में समायोजन की कार्यवाही की जायेगी

(3) आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus) से अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय Deficit) में शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहाँ पर दो या दो से अधिक कार्यरत है परन्तु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मान मानकों के अनुसार रिक्ति है में समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।

(4) शिक्षक विहीन, एफल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहाँ पर दो से अधिक शिक्षक कार्यरत है परन्तु निःशुल्क एवं अनिवार्य दाल धिकार अधिनियम के मान मानकों के अनुसार रिक्ति है को छात्र संख्या के आधार पर एवं छात्र संख्या समान होने पर विद्यालय को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अवरोही में किया जायेगा।

(5)– शिक्षक, विद्यीन विद्यालय में -अध्यापक एवं ऐसे विद्यालयों पर दो या अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तैनात किया जायेगा। दो अध्यापक, शिक्षक वाले विद्यालय में दो से अधिक शिक्षक कार्यरत है एवं मानकों के अनुसार रिक्ति है, में एक शिक्षक तैनात किया जायेंगा 

(6)-अध्यापक/अध्यापिका का समायोजन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान मानकों के अनुसार अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) में अध्यापक / अध्यापिका के कार्यरत विकास उपलब्धयों के शिक्षक विहीन,एकल शिक्षक से अधिक कार्यरत निःशुल्ए वं ऐसे विद्यालय जहां पर एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी के मानकों के अनुसार रिवाया है में समायोजन की कार्यवाही की जायेगी खण्य में दो या दो शिक्षक कार्यरत है 

(7) अध्यापक / अध्यापिका के कार्यरत विकास खण्ड में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने की दशा में ऐसे अध्यापक / अध्यापिका जिनका समायोजन अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय. (Deficit) में नहीं हो सका है को अन्य विकास खण्ड में रिक्ति की उपलब्धता की दशा में शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहाँ पर दो या दो से अधिक शिक्षक कार्यरत है. परन्तु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुसार रिक्ति है में समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।

( 8 ) – आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus) में चिन्हित शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर अवरोही कम में सूचीबद्ध किया जायेगा तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा। आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus) की सूची में वरिष्ठतम शिक्षक को अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय (Deficit) को सूची में शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहाँ पर दो या दो से अधिक शिक्षक कार्यरत है, परन्तु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षाअधिकार अधिनियम के मान मानकों के अनुसार रिक्ति है, में समायोजित किया जायेगा।

(9)– आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय (Surplus) में चिन्हित अतिरिक्त  अध्यापक / अध्यापिका में दिव्यांग एवं असाध्य या गम्भीर रोग से ग्रसित अध्यापक/अध्यापिका (स्वयं) एवं एकल अभिभावक (पुत्र/पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले अध्यापक/अध्यापिका) को छोड़ते हुए वरिष्ठता के आधार पर समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।

(10)- अध्यापक / अध्यापिका जिनकी सेवावधि ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि को 02 वर्ष से कम अवशेष होगी उन्हें भी समायोजन प्रक्रिया से पृथक रखा जायेगा। परन्तुऑनलाइन पोर्टल पर स्वेच्छा से उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

(11) अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण/ समायोजन प्रक्रिया के सम्बन्ध में 10 कार्य दिवस में एन०आई०सी० के माध्यम से पोर्टल खोला जायेगा।


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